Rahul Gandhi Defamation Case

Rahul Gandhi Defamation Case

Rahul Gandhi Defamation Case: ‘करप्शन रेट कार्ड’ मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मानहानि केस किया खारिज

राहुल गांधी को ‘करप्शन रेट कार्ड’ मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर निजी मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। यह मामला **कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान साझा किए गए एक विज्ञापन से जुड़ा था, जिसमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप लगाए गए थे।

दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान ‘करप्शन रेट कार्ड’ नाम से एक विज्ञापन साझा किया गया था, जिसे लेकर शिकायतकर्ता ने मानहानि का आरोप लगाया था। इस पर अदालत में निजी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस शिकायत को रद्द कर दिया और राहुल गांधी को राहत दे दी।

अदालत के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है और राजनीतिक अभिव्यक्ति को लेकर अदालत का रुख स्पष्ट करता है।

वहीं राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी बयानबाजी और राजनीतिक प्रचार से जुड़े मामलों में यह निर्णय आगे भी मिसाल बन सकता है।

कुल मिलाकर, हाई कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और ‘करप्शन रेट कार्ड’ विवाद में उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है।