Jind underage bride case
Jind underage bride case
जींद में बाल विवाह के एक मामले में पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी। जानकारी के अनुसार, 16 वर्षीय लड़की की शादी 25 साल के युवक से करवाई जा रही थी। जैसे ही इस बारे में पुलिस को सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शादी की रस्में रुकवा दीं।
पुलिस जांच में सामने आया कि लड़की की उम्र कानूनी विवाह आयु से कम थी, बावजूद इसके परिजन शादी कराने की तैयारी में थे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और बाल विवाह के कानूनी परिणामों से अवगत कराया। इसके बाद परिवार के लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की और लिखित में माफी दी।
परिजनों ने यह भी आश्वासन दिया कि लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह का कोई प्रयास किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा पुलिस के इस कदम की सराहना की जा रही है, क्योंकि समय रहते हस्तक्षेप से एक नाबालिग की जिंदगी पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव को रोका गया। बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी गंभीर असर डालता है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से दूर रहें और कानून का पालन करें। साथ ही, ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के लिए भी कहा गया है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके।