Arvind Kejriwal Case: अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में राहत, CBI हाईकोर्ट में देगी चुनौती
दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त हैं, जबकि गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए ठोस और पर्याप्त प्रमाण जरूरी होते हैं।
फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए और उन्होंने न्यायपालिका का आभार जताया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया।
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हालांकि मामला यहीं खत्म होता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने संकेत दिए हैं कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। एजेंसी का मानना है कि मामले के कुछ पहलुओं की आगे कानूनी समीक्षा आवश्यक है।
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। समर्थक इसे बड़ी कानूनी जीत बता रहे हैं, जबकि विपक्ष ने कहा है कि अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय में अपील के बाद ही स्पष्ट होगा।
फिलहाल यह मामला कानूनी रूप से नए चरण में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि अब सबकी नजर इस पर है कि CBI आगे क्या कदम उठाती है और उच्च न्यायालय में इस फैसले को किस तरह चुनौती दी जाती है।
