Asaram Land Case
आसाराम को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई मुहर
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को आसाराम के कब्जे से 45,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन वापस लेने की मंज़ूरी दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह जमीन सरकारी है और इसका आवंटन नियमों के खिलाफ किया गया था, इसलिए सरकार को इसे पुनः अपने कब्जे में लेने का पूरा अधिकार है।
क्या है मामला?
यह जमीन पहले आसाराम से जुड़े ट्रस्ट के पास थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि जमीन का उपयोग तय शर्तों और सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं किया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने जमीन वापस लेने का निर्णय लिया, जिसे आसाराम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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कोर्ट का रुख
हाईकोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार के फैसले को कानूनी और उचित ठहराया। अदालत ने कहा कि सरकारी जमीन का निजी या अनधिकृत उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सरकार कार्रवाई कर सकती है।
आगे क्या?
फैसले के बाद राज्य सरकार अब प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर जमीन को अपने कब्जे में ले सकेगी। माना जा रहा है कि इस जमीन का उपयोग भविष्य में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।
