Delhi NCR Vehicle Ban: दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर स्थायी बैन, जानिए लागू होने की पक्की तारीख
यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर “स्थायी बैन” सीधे कब से लागू होगा जैसा कुछ सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक दिशा में पुरानी (end-of-life) पेट्रोल-डीजल वाहनों पर काम पहले से जारी है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 23 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया था।
जिसमें यह कहा गया कि डीजल वाहनों को 10 साल के बाद और पेट्रोल वाहनों को 15 साल के बाद पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा, यानी इन वाहनों को पेट्रोल-डीजल पंपों से ईंधन नहीं मिल सकेगा और उनके चलने पर रोक के प्रयास होंगे। यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है।
इस नियम को लागू करने की तारीखों को बाद में संशोधित किया गया है ताकि इसे दिल्ली और पांच प्रमुख NCR जिलों — गुड़गांव (गुड़ियाना), फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुध नगर (नोएडा) और सोनीपत में एक साथ लागू किया जा सके। इस संशोधन के तहत ईंधन न मिलने का प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ और बाकी अन्य एनसीआर जिलों में 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।
इसके अलावा पहले CAQM ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2026 से दिल्ली-एनसीआर में कैब, डिलीवरी और ई-कॉमर्स फ्लीट्स में नए पेट्रोल-डीजल वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी भविष्य में इन सेक्टरों में केवल इलेक्ट्रिक या साफ-ईंधन वाहन ही शामिल होंगे।
यह कि अभी तक कोई बिल्कुल पक्का “बैन” तिथि तय नहीं हुई है कि आज से पूरी तरह पेट्रोल-डीजल वाहनों को पूरी तरह से सड़कों पर चलने से रोक देंगे, बल्कि बड़े हिस्से में पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को ईंधन न देने और नए पेट्रोल-डीजल वाहनों के शामिल होने पर रोक लगाने के निर्देश पहले ही लागू या लागू होने वाले हैं, जो चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।
