Uttam Nagar Bulldozer Action
Uttam Nagar Bulldozer Action: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, 11 मार्च को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली के Uttam Nagar में हुए चर्चित हत्याकांड से जुड़े मामले में Delhi High Court ने आरोपियों के घरों पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद प्रशासन द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई पर अस्थायी रूप से विराम लग गया है।
मामले की सुनवाई Justice Amit Bansal की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं और फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की है।
दरअसल, उत्तम नगर में हुए हत्याकांड के बाद स्थानीय प्रशासन आरोपियों के कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा था। इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के इस तरह की कार्रवाई करना कानून के खिलाफ होगा।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया और सभी पक्षों को सुनना आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई को रोकते हुए स्थिति को यथावत बनाए रखने का निर्देश दिया।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, जिसमें अदालत प्रशासन और अन्य पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनेगी। इस फैसले के बाद फिलहाल इलाके में संभावित बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई है और सभी की निगाहें अब अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
