WAQF Amendment Act

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WAQF Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वक्फ विवाद से जुड़े मामले में अंतरिम आदेश की सुनवाई को केवल तीन अहम कानूनी मुद्दों तक सीमित रखा जाए ताकि वक्फ अधिनियम पर अनावश्यक असर न पड़े।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वक्फ विवाद से जुड़े मामले में अंतरिम आदेश की सुनवाई को केवल तीन अहम कानूनी मुद्दों तक सीमित रखा जाए ताकि वक्फ अधिनियम पर अनावश्यक असर न पड़े।

WAQF Amendment Act
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केंद्र सरकार ने वक्फ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में अंतरिम आदेश पर सुनवाई को केवल तीन प्रमुख मुद्दों तक सीमित रखा जाए। यह याचिका उस फैसले के खिलाफ है जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों और वक्फ संपत्तियों के अधिकारों पर सवाल उठाए थे। केंद्र का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम सुनवाई सिर्फ उन पहलुओं पर हो जो सीधे इस फैसले के कानूनी प्रभाव से जुड़े हैं, न कि पूरी वक्फ अधिनियम की वैधता पर।

केंद्र ने दी दलील

WAQF Amendment Act: केंद्र ने दलील दी है कि यदि अंतरिम आदेश की सुनवाई व्यापक स्तर पर होगी, तो इससे देशभर में वक्फ कानून के तहत चल रहे मामलों पर असर पड़ सकता है, जो कि फिलहाल आवश्यक नहीं है। तीन मुद्दों में पहला यह है कि क्या हाईकोर्ट का फैसला केंद्र के अधिकारों को कम करता है, दूसरा यह कि क्या यह फैसला वक्फ बोर्ड की भूमिका को सीमित करता है, और तीसरा यह कि इससे धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर असर पड़ता है या नहीं।

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सरकार ने अदालत से किया आग्रह

WAQF Amendment Act: सरकार ने अदालत से आग्रह किया है कि जब तक विस्तृत सुनवाई न हो, तब तक आदेश की व्याख्या और प्रभाव सीमित दायरे में ही रखा जाए, ताकि किसी प्रकार की अराजकता न फैले और वक्फ अधिनियम के तहत संचालित व्यवस्थाएं प्रभावित न हों। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि क्या वह सुनवाई को केंद्र द्वारा सुझाए गए मुद्दों तक सीमित रखेगा या व्यापक दायरे में इसकी जांच करेगा।