Jat Reservation Violence: जाट आरक्षण हिंसा केस में बड़ा फैसला CBI Court Panchkula ने Captain Abhimanyu के घर आगजनी मामले में 56 आरोपियों को किया बरी
हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री के घर में आगजनी मामले में बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। CBI Court Panchkula ने सुनवाई के बाद सभी 56 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
यह मामला जाट आरक्षण हिंसा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री Captain Abhimanyu के रोहतक स्थित आवास को आग के हवाले करने से जुड़ा था। लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है।
यह फैसला हरियाणा के Panchkula स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा, जिसके चलते उन्हें कानूनी रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कई जगह हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं। पूर्व वित्त मंत्री के घर में आगजनी की घटना भी उसी दौर की चर्चित घटनाओं में शामिल रही थी। इस मामले में बड़ी संख्या में लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद सभी को राहत मिल गई है।
फैसले के बाद कानूनी और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल माना जा रहा था।





