New Policy Approved in Haryana: हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने साल 2024-25 की नई आबकारी नीति पर मुहर लगी, रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेंगे शराब के ठेके

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New Policy Approved in Haryana: हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने साल 2024-25 की नई आबकारी नीति पर मुहर लगी दी है। इस साल करीब 12 हजार करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस नीति द्वारा राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल किसी भी गांव में दो से अधिक शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे।

हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। इस नई नीति (New Policy Approved in Haryana) में तय हुआ कि शराब के ठेके अब से 12 बजे के बाद नहीं खोले जा सकते हैं। वहीं, राज्य के इन शहरों को छूट दी गई है।

New Policy Approved in Haryana
New Policy Approved in Haryana

हरियाणा: हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने साल 2024-25 की नई आबकारी नीति पर मुहर लगी दी है। इस साल करीब 12 हजार करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस नीति द्वारा राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल किसी भी गांव में दो से अधिक शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। बता दें कि अभी तक नियम यह था कि पांच हजार लोगों की आबादी पर एक ठेका, वहीं 10 हजार आबादी पर दो ठेके और 10 हजार से अधिक लोगों की आबादी पर तीन शराब के ठेके खोले जा सकते थे। लेकिन इस बार से कहा यह गया है कि पांच हजार से अधिक आबादी पर सिर्फ दो ही ठेके खोले जा सकते हैं।

गेहूं उठान के लिए दिया समय

New Policy Approved in Haryana: सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट बैठक में किसानों की फसल के त्वरित भुगतान पर भी विचार किया गया। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिए कि गेहूं उठान के काम में तेजी लाई जाए। इस दौरान मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को गेहूं खरीद का समय एक सप्ताह तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

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ठेके के लिए लोगों से लेने होंगे NOC

New Policy Approved in Haryana: संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राज्य में गांव की फिरनी पर अब शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं। फिरनी के पास गांव के लोग रहते हैं, इसलिए आबादी से 50 मीटर की दूरी पर ठेका खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आसपास रहने वाले लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे।

गुरुग्राम और फरीदाबाद को दी गई छुट

New Policy Approved in Haryana: गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर पंचकूला में रात 12 बजे के बाद शराब के ठेके बंद रहेंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद के लाइसेंस रेट अलग है, इसलिए यहां रात 12 बजे के बाद भी ठेके खुले ही रहेंगे। बता दें की यह नई पॉलिसी 11 मई, 2025 तक के लिए लागू रहेगी। राज्य में शराब ठेकों की संख्या में अधिक बढ़ोतरी नहीं की गई है। शराब के ठेके पहले की तरह 2400 ही रहेंगे और देशी शराब का कोटा भी नहीं बढ़ाया गया है। साथ ही विदेशी शराब भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम के अंदर ही आएगी।

चुनाव के बाद होगी अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू

New Policy Approved in Haryana: गांवों में शराब के ठेकों का खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर महीने में सुबह 8 से रात 11 बजे तक रहेगा। नवंबर से मार्च तक सुबह 8 से रात के 10 बजे तक ठेके खोले जा सकते हैं। वहीं, शहरों में ठेके सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुल सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस शर्त पर एक्साइज पॉलिसी लागू करने की मंजूरी दी है कि किसी भी तरह से प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। नये ठेकों की अलॉटमेंट प्रक्रिया 25 मई के बाद शुरू किया जाएगा।

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