
Bengaluru Stampede Case
Bengaluru Stampede Case: बेंगलुरू भगदड़ मामले की जांच अब CID को सौंपी गई है, SIT का गठन होगा। हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 10 जून तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
बेंगलुरू भगदड़ मामले की जांच CID को सौंपी गई, SIT गठित होगी। हाई (Bengaluru Stampede Case) कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, अगली सुनवाई 10 जून को तय की गई।

बेंगलुरू: बेंगलुरू भगदड़ मामले में अब जांच की जिम्मेदारी CID को सौंपी गई है और एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट जांच भी 15 दिनों में पूरी की जाएगी। अगली सुनवाई 10 जून 2025 को निर्धारित की गई है।
⚖️ जांच और कारवाई
CID को सौंपा गया प्रकरण
कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून 2025 की रात-5 जून की सुबह हुई भगदड़ की जांच अब कर्नाटक पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को सौंपी गई हैSIT का गठन
CID के तहत विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।मजिस्ट्रेट जांच
बैंगलोर सिटी के डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट 15 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट जांच पूरी करेंगे, ताकि घटनाक्रम व चूक की जिम्मेदारी स्पष्ट हो सके।हाई कोर्ट की निगरानी
कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 10 जून, 2025 निर्धारित की गई है।
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📍 एफआईआर एवं गिरफ्तारी
एफआईआर दर्ज
कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में 11 हत्याओं और 56 घायल होने के साथ IPC की विभिन्न धाराओं में RCB, KSCA, इवेंट आयोजकों (DNA नेटवर्क) पर केस दर्ज किया गया है।पुलिस कार्रवाई एवं निलंबन
बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी निलंबित किए गए हैं।
RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले, इवेंट कंपनी DNA के कर्मचारी और RCB से जुड़े अन्य अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से कुछ एयरपोर्ट से पकड़े गए।
🏛️ कोर्ट का रुख
उपस्थिति आदेश
हाई कोर्ट ने कहा कि बड़े आयोजन में SOP एवं सुरक्षा का उचित पालन नहीं हुआ; अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट 10 जून तक मांगी है।सरकार का जवाब
सरकार ने बताया कि पोस्टमार्टम पूरी हुई है, मृतकों को ₹10 लाख और घायलों का मेडिकल खर्च और KSCA से ₹5‑5 लाख मुआवजा दिया जाएगा ।
📝 संक्षिप्त स्थिति सारांश
मुद्दा | विवरण |
---|---|
मारे गए/घायलों | 11 मौतें, 56 घायल |
जांच एजेंसियाँ | CID + SIT + मजिस्ट्रेट जांच |
समयसीमा | 15 दिनों में मजिस्ट्रेट रिपोर्ट; अगली कोर्ट तारीख: 10 जून 2025 |
गिरफ्तारी व निलंबन | RCB के अधिकारी, आयोजक कर्मचारी व पुलिस अधिकारी शामिल |
🔚 निष्कर्ष
यह मामला निम्नलिखित चरणों से गुजर रहा है:
न्यायिक निगरानी
वैज्ञानिक व निष्पक्ष जांच (CID + SIT)
जवाबदेही तय करने हेतु मजिस्ट्रेट जांच
जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व मुआवजा
Bengaluru Stampede Case: हाई कोर्ट की अगली सुनवाई 10 जून 2025 को है, जिसमें SIT और मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में SOP में सुधार किया जाएगा।