Haryana Most Wanted Criminal: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हाथ बड़ी सफलता लगी है. CBI ने हरियाणा के मोस्टवांटेड को UAE से प्रत्यर्पण कर हिंदुस्तान लाई. सीबीआई की ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर आबू धाबी इंटरपोल NCB के संपर्क में थी. बता दें कि आरोपी नरेंद्र सिंह के खिलाफ पहले से रेड कॉर्नर नोटिस जारी था.
हाईकोर्ट ने नरेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हालांकि नरेंद्र फरार हो कर देश से बाहर चला गया था. अब इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बड़ी सफलता हाथ लगी है.
![Haryana Most Wanted Criminal: हरियाणा के मोस्ट वांटेड को UAE से पकड़कर लाई CBI, मर्डर केस में दोषी, HC ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा 6 Haryana Most Wanted Criminal](https://socialawaj.com/wp-content/uploads/haryana-wanted-criminal.jpg)
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हाथ बड़ी सफलता लगी है. CBI ने हरियाणा के मोस्टवांटेड को UAE से प्रत्यर्पण कर हिंदुस्तान लाई. सीबीआई की ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर आबू धाबी इंटरपोल NCB के संपर्क में थी. बता दें कि आरोपी नरेंद्र सिंह के खिलाफ पहले से रेड कॉर्नर नोटिस जारी था.
Haryana Most Wanted Criminal: प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी नरेंद्र सिंह के खिलाफ हरियाणा के टोहाना पुलिस स्टेशन में मर्डर, दंगे और जानबूझकर कर नुकसान पहुंचाने जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज था. साल 2009 में हाई कोर्ट ने नरेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
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2023 में किया था रेड कॉर्नर नोटिस जारी
Haryana Most Wanted Criminal: साल 2023 में आरोपी नरेंद्र के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. CBI, इंटरपोल के साल 2023 में कुल 29 भगोड़े अपराधियों को प्रत्यर्पण कर हिंदुस्तान ला चुकी है और करीब 100 रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा चुकी है. इसके बाद अब CBI हरियाणा के मोस्टवांटेड को UAE से प्रत्यर्पण कर हिंदुस्तान लाई.
आरोपी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में था मामला दर्ज
Haryana Most Wanted Criminal: आरोपी नरेंद्र सिंह के खिलाफ हरियाणा के टोहाना पुलिस स्टेशन में मर्डर, दंगे और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज था. साल 2009 में हाई कोर्ट ने नरेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. उक्त रेड नोटिस विषय हरियाणा पुलिस द्वारा टोहाना पुलिस स्टेशन, फतेहबाद, हरियाणा के एक मामले में हत्या, दंगा और स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध में वांछित है. रेड नोटिस विषय को उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
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