Deepfake Government Advisory: फिल्मी हस्तियां हो रही डीपफेक का शिकार, Deepfake और AI के जरिये गलत न्यूज फैलाने को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी

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Deepfake Government Advisory: डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के जरिये गलत न्यूज फैलाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ने आईटी नियमों (IT Rules) का पालन करने के लिए सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी की है.

एडवाइजरी के मुताबिक(Deepfake Government Advisory), डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूजर्स को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.

Deepfake Government Advisory
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नई दिल्ली: डीपफेक (Deepfake) और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के जरिये गलत न्यूज फैलाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ने आईटी नियमों (IT Rules) का पालन करने के लिए सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी की है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस एडवाइजरी में कहा गया है कि मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत स्पेसिफाइड प्रोहैबिटेड कॉन्टेंट के बारे में यूजर्स को स्पष्ट और सटीक जानकारी दें.

Deepfake Government Advisory: बयान के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मौजूदा आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मध्यस्थ कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा मध्यस्थों के साथ की गई चर्चा का परिणाम है. ये निर्देश खास तौर पर एआई और डीपफेक की मदद से गलत सूचना के प्रसार को लेकर बढ़ती चिंताओं से संबंधित हैं.

यूजर्स को भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की जानकारी दी जाए

Deepfake Government Advisory: मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि आईटी नियमों के तहत ऐसी कॉन्टेंट के बारे में यूजर्स को स्पष्ट एवं सटीक ढंग से सूचित किया जाना चाहिए, जिनकी अनुमति नहीं है. यूजर्स के पहली बार रजिस्ट्रेशन करने के समय भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए. एडवाइजरी के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूजर्स को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.

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इसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग की सर्विस एंड यूजर एग्रीमेंट टर्म में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि प्रासंगिक भारतीय कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी उल्लंघनों की जानकारी देना मध्यस्थों/ प्लेटफॉर्म का दायित्व है.ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यह दायित्व होगा कि वे यूजर्स को डिजिटल मध्यस्थों पर प्रोहैबिटेड कॉन्टेंट से संबंधित किसी भी सूचना को होस्ट करने, डिस्प्ले करने, अपलोड करने, मॉडिफाई करने, पब्लिश करने,ट्रांसमीट करने, स्टोर करने, अपडेट करने या शेयर करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करें.

फिल्मी हस्तियों को डीपफेक की मदद से निशाना बनाने की कोशिश

Deepfake Government Advisory: डीपफेक का मतलब इंटरटेनट पर उपलब्ध कॉन्टेंट में छेड़छाड़ कर उसे गलत ढंग से पेश करना है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जरिये किसी भी व्यक्ति को गलत ढंग से पेश करने या उसका प्रतिरूपण करने के लिए डिजिटल हेराफेरी की जाती है. हाल ही में कुछ फिल्मी हस्तियों को डीपफेक की मदद से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी. इससे फैली सार्वजनिक चिंता को देखते हुए सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है.

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