Biggest Action on Terrorist: जम्मू-कश्मीर में दहशत फैलाने वाले आतंकियों के खिलाफ अदालत ने नए साल की शुरुआत में कड़ी कार्रवाई की. सोमवार को किश्तवाड़ जिले के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया. ये वो आतंकी हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से भारत में आतंकी गतिविधियां चलाते थे.
ताजा अदालती आदेश के बाद अब किश्तवाड़ में कुल घोषित अपराधियों की संख्या 36 हो गई है. पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों को यूएपीए विशेष (Biggest Action on Terrorist) अदालत द्वारा सोमवार को घोषित अपराधी करार दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में दहशत फैलाने वाले आतंकियों के खिलाफ अदालत ने नए साल की शुरुआत में कड़ी कार्रवाई की. सोमवार को किश्तवाड़ जिले के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया. ये वो आतंकी हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से भारत में आतंकी गतिविधियां चलाते थे. अधिकारियों ने कहा कि डोडा में विशेष गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) अदालत ने सभी आतंकियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है. कहा गया था कि अगर वो पेश होने में फैल रहे थे उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएंगी.
Biggest Action on Terrorist: किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) खलील पोसवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, अदालती आदेश के बाद अब किश्तवाड़ में घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है. पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों को यूएपीए विशेष अदालत द्वारा घोषित अपराधी करार देना एक महत्वपूर्ण कदम है.
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पीओके से भारत में फैला रहे थे आतंकवाद
Biggest Action on Terrorist: अधीक्षक खलील पोसवाल ने आगे कहा उन्होंने कहा, ‘6 सितंबर को अदालत ने 13 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया था. किश्तवाड़ के 36 आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान और पीओके से गतिविधियां चला रहे हैं. उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं.” पोसवाल ने कहा कि यह किश्तवाड़ पुलिस के प्रयासों से संभव हुआ, जिसने अहम खुफिया जानकारी एकत्र की और अदालत के सामने सभी जानकारी सावधानीपूर्वक पेश करने से पहले इन आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.’
कुर्क हो जाएगी संपत्ति
Biggest Action on Terrorist: अधीक्षक (SSP) खलील पोसवाल ने आगे कहा कि अदालत ने इन आतंकवादियों को उसके समक्ष पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है. ”अगर वे कानून के सामने समर्पण नहीं करते तो उनकी संपत्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कुर्क की जाएगी.”
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