CM Arvind Kejriwal ED Remand: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 1 अप्रैल तक बढ़ी ED की रिमांड

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CM Arvind Kejriwal ED Remand: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उनकी 6 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही थी। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि एक अप्रैल तक बढ़ा दी। अब उन्हें एक अप्रैल को 11.30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (CM Arvind Kejriwal ED Remand) मामले में उनकी ईडी की रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ गई है।

CM Arvind Kejriwal ED Remand
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (CM Arvind Kejriwal ED Remand) में ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उनकी 6 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही थी। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि एक अप्रैल तक बढ़ा दी। अब उन्हें एक अप्रैल को 11.30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं केजरीवाल-ईडी

CM Arvind Kejriwal ED Remand: इससे पहले ईडी ने केजरीवाल की और सात दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं और अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं।

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CM Arvind Kejriwal ED Remand: ईडी ने रिमांड मांगते हुए कहा कि एक मोबाइल फोन (गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी से संबंधित) का डेटा निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है।हालाँकि, 21.03.2024 को अरविंद केजरीवाल के परिसर की तलाशी के दौरान जब्त किए गए अन्य 4 डिजिटल उपकरणों (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से संबंधित) का डेटा अभी तक नहीं निकाला जा सका है क्योंकि उन्होंने अपने वकीलों से परामर्श करने के बाद पासवर्ड/लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने के लिए समय मांगा है।

क्या किसी सीएम को गिरफ्तार करने के लिए 4 बयान पर्याप्त हैं-केजरीवाल

CM Arvind Kejriwal ED Remand: केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा, ‘‘आबकारी नीति मामले में चार गवाहों ने मेरा नाम लिया है। क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए चार बयान पर्याप्त हैं?’’ केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शरत चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 55 करोड़ रुपये का चंदा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मेरे पास इसके सबूत हैं। लेन देन साबित हो चुका है क्योंकि उन्होंने (रेड्डी) गिरफ्तारी के बाद धनराशि दान की थी।’’

आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की गई-केजरीवाल

CM Arvind Kejriwal ED Remand: रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशक हैं और मामले में सह-आरोपी से सरकारी गवाह बने लोगों में से एक हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की गई है और वह ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक को ईडी ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग करना चाहते हैं लेकिन ईडी के आधारों पर नहीं, जिसके लिए एजेंसी उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर रही है।

राजनीतिक साजिश का जनता जवाब देगी-केजरीवाल

CM Arvind Kejriwal ED Remand: मामले की सुनवाई के लिए जब केजरीवाल को कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ‘‘यह एक राजनीतिक साजिश है। इस दौरान अदालत में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज के साथ ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थीं। केजरीवाल ने कहा, ‘‘यह एक राजनीतिक साजिश है। जनता जवाब देगी।

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