Rape Case in Hisar: हिसार में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई 20 साल की कैद, 1 लाख लगाया जुर्माना

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Rape Case in Hisar: अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उकलाना एरिया के दोषी अजय कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। बता दें कि अदालत ने अजय कुमार को वीरवार दोषी करार दिया था।

हरियाणा के हिसार में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले (Rape Case in Hisar) में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल ही अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Rape Case in Hisar
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हिसार: अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उकलाना एरिया के दोषी अजय कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। बता दें कि अदालत ने अजय कुमार को वीरवार दोषी करार दिया था। अदालत में चले केस के अनुसार उकलाना थाना पुलिस ने इस संबंध में 21 जुलाई 2020 को दुष्कर्म एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

Rape Case in Hisar: एरिया की एक नाबालिग लड़की के साथ युवक ने दुष्कर्म किया था। पता चलने पर परिजन लड़की को थाने में लेकर पहुंचे और पुलिस को शिकायत देकर अजय पर लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज कर नागरिक अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच कराई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अजय को गिरफ्तार किया। अदालत ने इस मामले में दोषी अजय को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

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Rape Case in Hisar: अदालत में चले एक मामले के अनुसार हांसी शहर पुलिस ने 30 जून 2014 को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डॉ. घनश्याम की शिकायत पर निरीक्षक जसवंत जाखड़, विपिन कुमार और महेंद्र ढांडा पर गबन का केस दर्ज किया था। इन तीनों पर लगभग 36 हजार 286 गेहूं के बैग, 235 गांठ, 8 हजार 995 वुडन स्टेंड कैरेट तथा 448 तिरपाल का गबन करने का आरोप था।

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यह मामला 2012 से 2014 तक के गोलमाल से हुआ माना गया था। तीनों अधिकारी उस वक्त हांसी में कार्यरत थे। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जांच की। इसी मामले में अदालत ने शुक्रवार को तीनों दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हत्या मामले में एक दोषी करार, 28 को सुनाई जाएगी सजा

Rape Case in Hisar: अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी सुनील को दोषी करार दिया। दोषी को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार आदमपुर पुलिस ने 29 सितम्बर 2021 को इन्द्रा कॉलोनी निवासी इन्द्रा की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी लड़की सुनीता अपनी मर्जी से करीब एक साल से मंडी आदमपुर की इन्द्रा कॉलोनी के सुनील के साथ लिव इन में रह रही थी।

सुनील उसकी लड़की के साथ मारपीट करता था। घटना से एक माह पहले सुनीता मां के पास आई और बताया कि वह रामलीला देखने जा रही है। इसी दौरान दूसरी गली से सुनील आया और सुनीता का हाथ पकड़कर दूसरी गली में ले गया। उसने देखा कि सुनील उसकी पुत्री पर चाकू से वार कर रहा था। चाकुओं के वार से सुनीता की मौत हो गई। इसी मामले में अदालत ने सुनील को दोषी करार दिया। उसे 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

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