Baba Ram Rahim Parol: हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है.
हरियाणा सरकार ने ये भी कहा कि जिन दो हत्या के मामलों में राम रहीम को सजा दी गई है उन मामलों को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की परोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इसी के जवाब में हरियाणा सरकार ने ये बातें कही हैं.
सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब देते हुए लिखा,
Baba Ram Rahim Parol “ राम रहीम को इन हत्याओं में सह- अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया है. उन्हें IPC की धारा 120B के आधार पर धारा 302 के तहत सजा दी गई है. धारा 120B के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से तय किए जाते हैं. तो सजा के मामले में उसे वास्तविक अपराध के साथ पढ़ा जाना चाहिए. ”
दोनों हत्याओं में गुरमीत हमलावर साबित नहीं हुआ
Baba Ram Rahim Parol: हरियाणा सरकार ने जवाब देते हुए ये भी कहा कि दोनों हत्याओं में गुरमीत हमलावर साबित नहीं हुआ था. दरअसल, हरियाणा सरकार के 21 जनवरी के एक आदेश को चुनौती देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी( SGPC) ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
इसी याचिका का जवाब सरकार की तरफ से रोहतक की सुनारिया जेल के अधीक्षक सुनील सांगवान ने दिया. सांगवान ने हाई कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट ने 7 अप्रैल, 2022 के अपने आदेश में राम रहीम को फरलो पर अस्थाई रिहाई देने के आदेश को बरकरार रखा था. अस्थाई रिहाई के इसी आदेश को हरियाणा सरकार ने सही ठहराया था.
सरकार ने कहा,
Baba Ram Rahim Parol: “ इस तरह के मामलों में परोल का मुख्य उद्देश्य आरोपी को उसकी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान करता है. ये आरोपी को समाज के साथ संबंध बनाए रखने में भी मदद करता है. ”
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Baba Ram Rahim Parol: SGPC की याचिका पर जवाब देते हुए हरियाणा सरकार ने आगे कहा कि लगभग एक हजार दोषियों को इसी तरह परोल या फरलो दिया गया है. इन सब मामलों में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई. SGPC केवल अपना प्रचार हासिल करने के लिए डोरा प्रमुख की परोल को चुनौती दे रहा है.
रेप मामले में सजा काट रहा है राम रहीम
Baba Ram Rahim Parol: गुरमीत राम रहीम बलात्कार के दो मामलों में 10- 10 साल की सजा और डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के दो अलग- अलग मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहा है. यही नहीं वो चार और आपराधिक मामलों में भी आरोपों का सामना कर रहा है, जिनमें से एक CBI का मामला है, और तीन मामले पंजाब में बेअदबी से जुड़े हैं.
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