Manish Sisodia Bail Hearing: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट में चल रही है सुनवाई

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Manish Sisodia Bail Hearing: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट पहुंच गए हैं. CBI ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया.

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर अदालत ने उनसे कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया और कहा कि वह निचली अदालत में जाएंगे.

Manish Sisodia Bail Hearing
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नई दिल्ली. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट पहुंच गए हैं. CBI ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया. विशेष सीबीआई कोर्ट एमके नागपाल की कोर्ट में पेशी हुई है. मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयनकृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए. जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है.

मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया

Manish Sisodia Bail Hearing: दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं. इसी मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया है.

पूर्व उपमुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक शराब नीति तैयार करने में भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं. इस शराब नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो( सीबीआई) जांच का आदेश देने के बाद रद्द कर दिया गया था.

सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में

Manish Sisodia Bail Hearing: 51 वर्षीय मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार शाम को 2021- 22 के लिए रद्द की गई शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था.

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वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में हैं. उन्होंने मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया.

सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

Manish Sisodia Bail Hearing: अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर अदालत ने उनसे कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया और कहा कि वह निचली अदालत में जाएंगे.

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