Private School Fee Hike: अभिभावकों के पास आए फीस बढ़ाने के मैसेज, अभिभावक हुए परेशान

Private School Fee Hike: राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 2023- 24 के लिए फीस बढ़ सकती है । नए सेशन की शुरुआत होते ही दिल्ली के कुछ स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने का मैसेज आना शुरू हो गया है

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नया सेशन शुरू होते ही फीस को लेकर पैरंट्स के पास मैसेज आ रहे हैं । कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है । इनमें कुछ स्कूलों में नए सत्र तो कुछ में एरियर को लेकर भी मैसेज आया है । पिछले दिनों ही दिल्ली हाई कोर्ट का भी फैसला फीस को लेकर आया । कोर्ट की ओर से फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी ।

Private School Fee Hike
Private School Fee Hike

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों( Delhi Private School) में 2023- 24 के लिए फीस बढ़( Fee Hike) सकती है । नए सेशन की शुरुआत होते ही दिल्ली के कुछ स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने का मैसेज आना शुरू हो गया है । कुछ स्कूलों की ओर से मैसेज भेजे गए हैं उसमें लिखा गया है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से 15 फीसदी तक फीस बढ़ाए जाने की मंजूरी मिल गई है ।

Private School Fee Hike: जो मैसेज आया है उसमें यह भी लिखा गया है कि इसकी मंजूरी अक्टूबर 2022 से मिली हुई है । इसलिए अक्टूबर से मार्च के बीच का एरियर भी जमा कर दें । इसका मतलब है कि जिन स्कूलों से ऐसे मैसेज आए हैं उसमें बढ़ी फीस के साथ ही एरियर भी जमा करना होगा । अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी । कोरोना के बाद भी स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी ।

फीस का भुगतान चार हफ्ते में करना होगा

Private School Fee Hike: पिछले महीने ही दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी दी थी । कोर्ट ने इस मामले में यह भी साफ किया कि स्कूल कानून के मुताबिक फीस बढ़ा सकते हैं ।

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कोर्ट के इस आदेश के बाद पैरंट्स को बकाया फीस का भुगतान चार हफ्ते में करना होगा । कोर्ट ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय( DoE) के आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था । कोर्ट ने स्कूलों को 28 मार्च 2018 को डीओई को दिए गए फीस स्टेटमेंट के मुताबिक अपने यहां फीस बढ़ाने की इजाजत दी ।

जांच के बाद ही फीस बढ़ाए जाने की इजाजत मिलेगी

Private School Fee Hike: प्राइवेट स्कूलों से 2023- 24 में फीस को लेकर प्रस्ताव मांगे गए थे । फीस बढ़ाने के लिए जरूरी पेपर और वित्तीय रिकॉर्ड पिछले महीने की 27 मार्च तक भेजना था । शिक्षा निदेशालय के उप शिक्षा निदेशक प्राइवेट स्कूल की ओर से आदेश जारी किया गया था । स्कूलो की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर की जांच के बाद ही फीस बढ़ाए जाने की इजाजत मिलेगी ।

अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ रही

Private School Fee Hike: स्कूलों को जारी आदेश में कहा गया था कि जब तक उनके प्रस्तावों को शिक्षा निदेश की मंजूरी नहीं मिलती फीस बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती । जिन स्कूलों की ओर से प्रपोजल नहीं भेजा जाएगा उन्हें फीस बढ़ाने की मंजूरी नहीं होगी । अब इसी कड़ी में कई स्कूलों में फीस बढ़ानी शुरू कर दी है ।

अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ रही है । अप्रैल में स्कूलों की बढ़ी फीस और उसके ऊपर से पिछले 6 महीने का एरियर भी देना पड़ सकता है । स्कूलों की ओर से इसी को लेकर मैसेज भेजे जा रहे हैं । कोरोना काल के बाद स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी उस वक्त भी कई महीने का एरियर उनकी ओर से लगाया गया था ।

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