Free Legal Aid: दिल्ली में फ्री मिलेगी कानूनी सहायता, इस टोल फ्री नंबर पर करें कॉल

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Free Legal Aid: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण( DSLSA) की प्रमुख भागीदारी के साथ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान- डायट, राजिंदर नगर द्वारा परिसर के गोष्ठी हॉल में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध ” विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

राजधानी की सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था भागीदारी जन सहयोग समिति के महासचिव विजय गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता ने साइबर अपराध के तहत महिलाओं का यौन शोषण को पुरुषकर्मियों के सोच की विकृति के बारे में बताया उन्होंने कहा की साइबर अपराध की वे पीड़ित महिलाएं जो समाज के डर से शिकायत नहीं करती उनके इसी सोच का फायदा उठा कर अपराधी ब्लैक मेल करते है

Free Legal Aid
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दिल्ली दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण( डीएसएलएसए) की प्रमुख भागीदारी के साथ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान- डायट, राजिंदर नगर द्वारा परिसर के गोष्ठी हॉल में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध ” विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

Free Legal Aid: डॉक्टर रंजना रुहेला प्रधानाचार्य डायट राजेंद्र नगर ने स्वागत भाषण में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र- छात्राओं से कहा कि आज की संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि, आप सब भी भविष्य के अध्यापक हैं और आने वाले समय में स्वयं खुद भी सावधानी बरतें और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित करें.

24 घंटे संपर्क के लिए फोन नंबर का उल्लेख किया

Free Legal Aid: संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार गुप्ता सदस्य सचिव डीएसएलएसए ने कहा कि असावधानी से सोशल मीडिया का उपयोग खतरनाक हो सकता है.

इसके लिए सतर्कता से सोशल मीडिया का प्रयोग करें. उन्होंने दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण की निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी. निशुल्क कानूनी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे संपर्क के लिए 1516 फोन नंबर का उल्लेख किया.

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Free Legal Aid: राजधानी की सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था भागीदारी जन सहयोग समिति के महासचिव विजय गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता ने साइबर अपराध के तहत महिलाओं का यौन शोषण को पुरुषकर्मियों के सोच की विकृति के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से पीड़ित महिलाएं समाज के डर से शिकायत नहीं करती. उनकी इसी सोच का फायदा उठा कर अपराधी ब्लैक मेल करते हैं.

घबराये नहीं अपितु अपने घर मे बताए

Free Legal Aid: यदि अनजाने में महिला साइबर अपराध की शिकार हो जाएं, तो घबराये नहीं, अपितु अपने घर मे घटना को साझा करें और हिम्मत जुटा कर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाएं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में भी आकर निशुल्क कानूनी सहायता ले सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वकील की व्यवस्था निशुल्क मिल सकती है.

किसी भी स्थिति में ओटीपी/ पिन साझा न करें

Free Legal Aid: इंस्पेक्टर के.पी सिंह थाना प्रमुख पुलिस स्टेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मजबूत पासवर्ड के साथ अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल, दो- कारक प्रमाणीकरण, वित्तीय धोखाधड़ी और सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन को सक्रिय करने, रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन इंस्टॉल नहीं करने

तथा किसी भी स्थिति में ओटीपी/ पिन साझा नहीं करने आदि के बारे में जागरूक किया उन्होंने जोर दिया कि अधिकांश वित्तीय गतिविधियां डिजिटल रूप से की जाती हैं, इसलिए उन्हें साइबर खतरों के बारे में पता होना चाहिए.

दिल्ली पुलिस ने साइबर क्राइम रोकथाम पर एक शिक्षाप्रद कविता सुनायी

Free Legal Aid: कार्यक्रम के अंत में डॉ. लवली पुरी ने सभी का धन्यवाद किया तथा छात्रों से यह उम्मीद की कि महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए साइबर अपराध को रोकने के लिए संगोष्ठी में दी सभी जानकारियों को व्यवहारिक रूप से अपनाएंगे. इस अवसर पर इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस ने साइबर क्राइम रोकथाम पर एक शिक्षाप्रद कविता भी सुनायी.

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