Replace Mutilated Notes: अगर आपके पास भी कटे- फटे पुराने नोट हैं तो आप आसानी से उन्हें बैंक में जाकर बदल सकते हैं. इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं.
नई दिल्ली. पर्स में रखे कटे- फटे नोट( How to Exchange Damage Notes) नहीं चलने से हर आदमी को शॉपिंग के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि ज्यादातर दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से इनकार कर देते हैं. वैसे खराब नोट बैंकों में बदले जाते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ लोग बैंक नहीं जाकर बाजारों में बैठे दलालों से नोट बदला लेते हैं. हालांकि, इसके एवज में दलाल उन्हें कम पैसा देते हैं.
Replace Mutilated Notes: अगर आपके पास भी कटे- फटे पुराने नोट हैं तो आप आसानी से उन्हें बैंक में जाकर बदल सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार, अगर कोई बैंक ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. बैंक द्वारा कटे- फटे नोट नहीं बदलने की स्थिति में ग्राहक आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकता है.
कटे- फटे नोट पर RBI का नियम
Replace Mutilated Notes: रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार, कटे- फटे नोट बदलने के लिए भी एक तय सीमा होती है. एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदला सकता है, लेकिन इनकी कुल कीमत 5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, बुरी तरह जल चुके, कटे- फटे नोटों को बैंक में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं.
जितना फटा नोट, उतनी मिलेगी कीमत
Replace Mutilated Notes: फटे नोट को बदलने पर उसके कितने पैसे मिलेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितना फटा हुआ है. 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिलेगी. वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधी रमक दी जाएगी. इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिल पाएगा.
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ऐसी परिस्थिति में नोट को नहीं बदला जाएगा
Replace Mutilated Notes: RBI का कहना है कि पुराने और फटे हुए नोट आसानी से बदले जा सकते हैं और इसके लिए बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं वसूलता है. लेकिन, अगर नोट बुरी तरह जला हुआ है या उसके कई टुकड़े हो चुके हैं तो ऐसी परिस्थिति में नोट को नहीं बदला जाएगा. क्योंकि अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट को फाड़ा गया है तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करते हैं.
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